*मधेपुरा:खाड़ा पंचायत में मुखिया द्वारा कबीर अन्त्येष्ठी की राशि वितरित,9 लाभार्थी लाभान्वित*
👈चंदन कुमार झा”दैनिक खोज खबर”मधेपुरा👉
मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखण्ड के खाड़ा पंचायत में मुखिया ध्रुव कुमार ठाकुर द्वारा दिनांक 10.05.17 को पंचायत में 9 परिवारों के मुखिया सदस्यों को नगद राशि कबीर अन्त्येष्ठी योजनाओं का लाभ देना पंचायत के लिए गर्व का पल था !
आये दिन गरीबों को सरकार द्वारा दिये गये योजनाओं में लूट का मामला देखा जाता रहा है वहीं खाड़ा पंचायत के गरीबों को योजना का लाभ अपने आप में पंचायत के लिए अच्छे कार्य का एक संकेत मात्र है ! इससे गरीब परिवार में आज खुशी का माहोल देखा गया है !
*मुखिया के अनुसार*—
हम गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगें!गरीब लोग पच्चीस बर्षों से पंचायत के विकास का राह देख रहा है हम अपने कार्यकाल में ही नही अपितू भविष्य में भी जनता की सेवा तन मन धन से करते रहेंगें ! यदि पदाधिकारी हमारे पंचायत के विकास कार्य के लिए योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता को देते रहे तो हम पंचायत का रूप बदल देंगे !
*कबीर अंत्येष्ठी का लाभ*–
गरीब परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी अंत्येष्टि की जा सके, इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना चलायी जा रही है ! इस योजना के अंतर्गत खाड़ा पंचायत के मुखिया ध्रुव कुमार ठाकुर व सचिव ने 9 लोगों के परिवार को 3000-3000 नगद लाभ प्रदान किया ,जिसमें *कबीर अंत्येष्ठी सामान्य घटक* में शत्रुघन सिंह,ईगो मुखिया , मनोज कुमार ठाकुर,महेश्वर झा,जनक मुखिया,लक्ष्मी मुखिया, सिकेन्द्र सिंह तथा *कबीर अंत्येष्ठी विशेष घटक* में चंदर देवी,सुधीर रजक के परिवार के मुखिया सदस्य क्रमशः -बंदना देवी वार्ड न०-6,झालो देवी वार्ड न०- 1,दूर्गानंद ठाकुर वार्ड न०-9,मुन्नी देवी वार्ड न०-8, पुनम देवी वार्ड न०-1,अमरिका देवी वार्ड न०-1,मंजू देवी वार्ड न०-6 एवं जयजय राम वार्ड न०-12,बबीता देवी वार्ड न०-12लाभुक परिवार से हैं !
*योजनाओं पर एक झलक*-
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में की गयी है ! इसके तहत बीपीएल परिवार के सदस्यों की मौत होने पर उनके आश्रितों या निकटतम संबंधी को अंत्येष्टि क्रिया के लिए तीन हजार की नगद आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है !
योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को दी जाती है ! बीपीएल परिवार के सदस्यों या परिजनों की मृत्यु के बाद राशि का लाभ प्रदान किया जाता है ! इसके लिए अायुसीमा का कोई बंधन नहीं है , हलांकि योजना का लाभ बिहारवासी को ही दी जायेगी या फिर वह आवेदन की तिथि से कम से कम दस वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हों !

एक सादे कागज में आवेदन लिखकर ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय को दिया जाना है ! लाभार्थी को आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायतों से नि:शुल्क दिया जाता है ! आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाने के बाद वार्ड सदस्य,वार्ड कमिश्नर या पंचायत के मुखिया द्वारा राशि मुहैया करायी जाती है !
इसके लिए पंचायत, नगर-निगम के वार्ड , नगर-परिषद के वार्ड के लिए मृतकों की एक मुश्त राशि यानि 3000/- नगद देने का प्रावधान है ! वार्ड या पंचायत के क्षेत्रांतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर तीन हजार की राशि उपलब्ध करायी जाती है !
खाड़ा पंचायत में इस तरह लाभुकों को आज तक के इतिहास में एक साथ गरीबों व बीपीएल परिवारों को कबीर अंत्येष्ठी का लाभ मिलना सही में जनता के लिए खुशी का माहोल होना लाजमी है !
इस अवसर पर दीपक कुमार ठाकुर, अमोद कुमार सिंह,संजय सिंह,राजीव झा (वार्ड सदस्य),प्रमोद झा,पं० बिनोद झा अन्य दर्जनों ग्रामीण जनता मौजूद थे !




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