सीवान नगर के पूर्व उपसभापति व्यास सिंह को न्यायालय ने दी जमानत 
✍परमार डाॅट काॅम : सीवान 

सीवान नगर परिषद के पूर्व उपसभापति व भाजपा के कद्दावर नेता कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह को शनिवार को सीवान के ACJM (नवम) ओमशंकर के न्यायालय ने जमानत दे दी । गौरतलब हो कि भाजपा नेता पर सरकारी काम में बाधा डालने के एक मामले में सीवान नगर थाना में वर्ष 2015 में प्राथमिकी दर्ज किया गया था । इस मामले में व्यास सिंह समेत कुल छ: लोग नामजद किए गए थें । शनिवार को को भाजपा नेता न्यायालय में हाजिर हुए और उन्हें जमानत मिल गई । इस मौके पर अधिवक्ता रोहित कुमार, अधिवक्ता राजीव सिंह व अधिवक्ता पंकज सिंह उपस्थित थें ।