
✍By-नवीन सिंह परमार ☎+91-7004126180
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🔴सीवान के पूर्व सांसद व राजद के बाहुबली राजनेता मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कभी सीवान में अपनी दरबार लगा कर दूसरों की फैसला किया करते थे, आज वहीं भारत के न्यायालय के रहमोकरम के लिए याचिका दायर कर रहे है और न्यायालय उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ।
गौरतलब हो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पर विभिन्न न्यायालयों में लगभग 38 से 40 मामले लंबित हैं ।अभी तक छोटे बड़े कुल 8 मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है ।सबसे पहले वर्ष 2007 में माले कार्यकर्ता केशव बैठा के साथ मारपीट के मामले में तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीबी गुप्ता की अदालत ने 2 साल की सजा दी थी। इसी वर्ष छोटेलाल अपहरण एवं हत्या मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2008 में विदेशी पिस्तौल रखने के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। वर्ष 1996 में एस पी एस के सिंगल पर गोली चलाया जाने के मामले में वर्ष 2010 में मोहम्मद शहाबुद्दीन को 10 साल की सजा हुई थी ।
माले कार्यकर्ता पर गोली चलाने के मामले में 2 साल की सजा हुई। वर्ष 2011 में सरकारी मुलाजिम राजनारायण के अपहरण के मामले में 3 साल की सजा हुई। चोरी की बाइक बरामद की के मामले में 3 साल की सजा हो चुकी है। थानेदार को धमकी दिए जाने के मामले में 1 साल की सजा हुई। वही चर्चित तेजाब कांड मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तेजाब कांड के मामले में सोमवार 29 अक्टूबर 2018 को शहाबुद्दीन द्वार दायर याचिका खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा हैं ।
शहाबुद्दीन को केवल सजा ही नहीं हुई है, बल्कि एक सेशन मामले सहित कुल 4 मामलों में साक्षय एवं गवाह के अभाव में रिहाई भी हो चुकी है।
थानेदार संदेश बैठा पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में सेशन अदालत मो सहाबुद्दीन को बरी कर चुकी है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से तीन मामले क्रमशः डीएवी कॉलेज के पास बम विस्फोट के मामले में रिहाई हुई। बीरबल सिंह पर जानलेवा हमला के मामले में भी अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। वीरेन पांडे को प्रताड़ित एवं धमकी दिए जाने के मामले में भी अदालत उन्हें बरी कर चुकी है।
जिन मामलों में मोहम्मद सहाबूदिन को सजा हो चुकी है उक्त सभी मामले में शहाबुद्दीन की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की गई है जहां मामला विचाराधीन है।
मोहम्मद शहाबुद्दीन पर लगभग 38 से 40 मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लंबित है ।दो मामले झारखंड में भी लंबित हैं ।बहुचर्चित तेजाब कांड को छोड़कर उनपर लंबित अन्य सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है तेजाब कांड में जमानत नहीं मिलने के कारण और उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मोहम्मद साहब दिन वर्तमान में तेजाब कांड मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।




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