
पानापुर (सारण)प्रखंड के भोरहा पंचायत के उपमुखिया सह प्रभारी मुखिया छठू कुमार महतो ने जिलाधिकारी,सारण, पंचायती राज पदाधिकारी सारण एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पानापुर को एक आवेदन देकर अपने विरुद्ध अवैध तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पास कराने का आरोप लगाया है । दिए आवेदन में उन्होंने लिखा है कि पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरुद्ध बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव पास कराया गया है । अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही के लिए बैठक बुलाने का अधिकार प्रभारी मुखिया अर्थात उप मुखिया को है लेकिन मुझे 13 जून को आवेदन दिया गया और उसी दिन मुझे पंचायत सचिव द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 19 जून को निर्धारित तिथि का भी म पत्र दिया गया। नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने का अधिकार उप मुखिया को है। इस प्रकार पंचायत सचिव द्वारा आहूत बैठक पंचायती राज अधिनियम के के विरुद्ध है ।बैठक में गैर वार्ड सदस्य भी थे उपस्थित ।उप मुखिया श्री महतों ने यह भी आरोप लगाया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक में कुल नौ वार्ड सदस्य उपस्थित थे,लेकिन बैठक एवं मत विभाजन के समय कुछ अनधिकृत लोग भी बैठे थे जिसका साक्ष्य भी मौजूद है ।उन्होंने अनधिकृत रूप से बैठे लोगों का फोटो भी साक्ष्य के रूप में वरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हाई कोर्ट भी जाने की बात कही है ।




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