अविश्वास प्रस्ताव पर नही हो सका चर्चा,
उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
दिघवारा। स्थानीय दिघवारा प्रखण्ड के प्रमुख पद पर लगाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नही हो सकी ।इसको लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमुख पर प्रखण्ड के कई पँचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास जताते हुए बैठक बुलाने की मांग किया था। जिसके बाद उप प्रमुख ने तिथि निर्धारित करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतविभाजन की तिथि तय किया था ।वही इसको लेकर प्रखण्ड में सदस्यों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी था।कार्यपालक पदाधिकारी सह बी डी ओ शशि प्रिय वर्मा ने सभी सदस्यों को 25 तारीख की तिथि निर्धारित किया था। तिथि निर्धारन में गरबरी को लेकर वर्तमान प्रमुख ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी।न्यायालय के आदेश पर कार्यपालक सह बी डी ओ ने तिथि को स्थगित कर दिया।
तिथि स्थगन के साथ ही प्रखण्ड में सरकार बनाने एवं गिराने को लेकर चल रहीं तैयारियों पर विराम लग गया।लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे है।
इस संबंध मे कार्यपाल पदाधिकारी सह बीडीओ शशी प्रिय वर्मा ने बताया कि प्रखंड प्रमुख बबीता देवी के विरूद्ध विश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु 25 जुलाई को होने वाली पंचायत समिति की विशेष बैठक को पटना उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 1397/18 के पारित आदेश एवं जिला विधि शाखा छपरा के ज्ञापांक 375/24 जुलाई 2018 के अनुपालन मे बैठक स्थगित कर दी गई है।उन्होने बताया कि इससे संबंधित सुचना सभी पंचायत समिति सदस्यो को दे दी गई है।
वही पंचायत समिति के विक्षुब्ध गुट के सदस्यो ने अविश्वास प्रस्ताव की तिथि को लेकर पटना उच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटाने की बात कही।