सिवान :अनुसंधानकर्ता सह दरोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया को कोर्ट ने
#प्रवेज़ अख्तर
सिवान
नगर थाना के दरोगा रवि कांत दुबे को किशोर बोर्ड न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर अवमानना का विषय मानते हुए नगर थाना के दरोगा सह वाहन से जुड़े मामले के अनुसंधानकर्ता पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। अदालत ने आदेश की प्रति डीआईजी को प्रेषित कर कार्यवाही करने का भी आदेस पारित किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने नगर थाना निवासी सुरेश राय के वाहन को जप्त करते हुए प्राथमिकी कांड संख्या 412/ 17 दर्ज की थी ।उक्त मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता की जिम्मेदारी दारोगा रवि कांत दुबे को दी गई थी ।वाहन मालिक सुरेश राय ने अदालत में आवेदन देकर अपनी वाहन को रिलीज करने का अनुरोध किया था। इस मामले में सुनवाई चल रही है।।अदालत ने अनुसंधानकर्ता को आदेश निर्गत करते हुए समुचित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया था। पूर्व में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर आ ई ओ पर कारण बताओ नोटिस भी अदालत ने निर्गत किया था तथा आदेश की प्रति पुलिस कप्तान को भी प्रेषित किया था ।पुनः विचारण के दौरान जब कांड के आईओ ने वाहन से संबंधित स्पष्ट जानकारी अदालत को प्रतिवेदित नहीं किया तो अदालत ने पुनः अनुसंधानकर्ता रवि कांत दुबे पर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए डीआईजी को प्रति प्रेषित कर कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया है।




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