पटना(अनूप नारायण सिंह): बिहार में लॉकडाउन को लेकर परिवहन विभाग ने आज शाम जारी अपने आदेश में कहा है कि दो चक्का या चार चक्का प्राइवेट वाहन पर रोक होगा। पास धारक या आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही वाहन चलाने की छूट होगी। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को उनके कार्यस्थल तक का रूट निर्धारित होगा। अगर वो अन्य रुट पर पकड़े जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। राशन, दूध ,सब्जी,फल इत्यादि लाने के लिए पैदल ही जाना होगा।