मतगणना के दिन सम्पूर्ण मॉझी प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा रहेगी लागू
छपरा। जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) सारण राजेश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सारण संतोष कुमार के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा बताया गया कि सारण जिला अंतर्गत मॉझी प्रखंड में मॉझी पश्चिमी पैक्स का मतदान दिनांक 27.11.2021 शनिवार को पूर्वाह्न 6:30 बजेे से अपराह्न 04:30 बजे तक होगा। मतगणना उसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत बाद निर्धारित मतगणना स्थल, प्रखंड पंचायत कार्यालय, भवन मॉझी पर किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा बताया गया कि मतगणना को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा मतगणना के उपरांत आपसी तनाव एवं द्वेष की भावना से उत्पन्न स्थिति का ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण मॉझी प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। यह आदेश मतगणना हेेतु निर्धारित तिथि 27.11.2021 को सुबह 4:00 बजे से 12:00 बजे रात्रि तक प्रभावी रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया वर्णित तिथि को सम्पूर्ण मॉझी प्रखंड के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेे हुए निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़खा, छूरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि को लेकर चलना, सुबह 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक घ्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग, निषिद्ध क्षेत्र में सरकारी व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों का मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने पर पाबंदी होगी।




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