
फुटबॉल खेल के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में चार आरोपी को दस- दस साल की सजा
✍ सीवान से नवीन सिंह परमार
⭐सीवान के नौतन थाना क्षेत्र के खास मिस्रौली गांव में 1994 में फुटबॉल खेल के दौरान हुए विवाद में एक युवक को पीट-पीटकर कर अधमरा करने के मामले में दोषी पाए गए चार अभियुक्तो को सीवान के पंचम अपर जिला न्यायधिस मोहम्मद एजाजुद्दीन की अदालत ने गुरुवार को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा दी है. अभियोजन की ओर से बहस करने वाले सहायक लोक अभियोजक रविन्द्र शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने अभियुक्त बलिंद्र यादव,योगेंद्र यादव,राम प्रसिद्ध यादव व रामध्यान यादव को भदवी की धारा 307 के अंतर्गत दस- दस साल सश्रम कारावास की सजा एवं चारों अभियुक्तो पर 50-50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाई.
अदालत ने अर्थदण्ड की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित युवक को भुगतान करने का भी निर्देश दिया है.अर्थ दंड नही देने पर अभियुक्तो को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी .
गौरतलब हो कि अक्टूबर 1994 में नौतन थाना के खास मिस्रौली निवासी रूदल यादव फुटबॉल खेल कर अपने घर लौट रहा था तभी खेल के विवाद को लेकर गांव के ही उक्त चारों अभियुक्तो ने घेर कर हत्या की नीयत से हमला कर दिया.बेहोसी की हालत में रूदल को मृत समझकर हमलावर भाग गए.बाद में गांव के चौकीदार के बयान पर नौतन थाने में प्रथमिकी दर्ज की गई.बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कौशलेंद्र प्रसाद ने बहस किया.
(👉साभार: श्रीनारद मीडिया सर्विसेज)




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