प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़हरिया को कारण बताओ नोटिस

परवेज अख्तर/सीवान.
सीवान. एडीजे सप्तम पन्नालाल की अदालत ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़हरिया को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश पारित किया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक बड़हरिया प्रखंड के औराई पंचायत में कार्यरत अधिवक्ता न्याय मित्र मनोज कुमार चौधरी ने सरपंच शीला देवी एवं सरपंच पति दुर्गेश प्रसाद को आरोपित करते हुए मामला दर्ज कराया है कि सरपंच अपने सरपंच पति के मिलीभगत से उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा मानदेय के वितरण में भी गड़बड़ी की है. न्याय मित्र ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम कचहरी को आवंटित कोष का दुरुपयोग कर घर बना लिया गया एवं गबन भी किया गया है. उक्त आरोपों की जांच के संबंध में एक पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी प्रेषित किया गया था. जवाब देने के लिए 2 दिसंबर 19 की तिथि निर्धारित की गई थी. किंतु जब कोई जवाब नहीं आया तो अदालत ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़हरिया पर कारण बताओ नोटिस निर्गत कर दिया. बावजूद इसके भी जब प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा शो-कॉज का जवाब नहीं दिया गया तो अदालत ने 29 जनवरी की तिथि निर्धारित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने एवं जवाब देने का आदेश पारित कर दिया है.
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