•कोटवा थानाक्षेत्र के गैरा व हसनपुर में अवैध रूप से संचालित दो चिमनी संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज

मोतिहारी (पू.च.) कोटवा थानाक्षेत्र के गैरा व हसनपुर में बिना राजस्व दिए अवैध रूप से संचालित दो चिमनी (ईंट-भट्ठा) के संचालकों पर पुलिस ने खनन विभाग के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की है। इसी के साथ साथ ही ईंट के पकाई (निर्माण) एवं बिक्री पर पूर्ण रूपेण रोक लगा दिया गया है।
इस संबंध में खनन निरीक्षक पूर्वी चंपारण ने गैरा में संचालित मेसर्स हनी उद्योग के संचालक प्रदीप कुमार तथा हसनपुर में संचालित चिमनी के संचालक भूषण सिंह पर प्रति व्यक्ति 89900 रुपये बकाया जमा नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
निरीक्षक अवधेश कुमार ने खनन स्वामित्व के भुगतान के बिना अवैध रूप से चिमनी संचालन करने खनिज समानुदान 1972 के नियम 26 (क) एवं 40 (8) तथा बिहार खनिज अवैध खनन परिवहन भंडारण एवं निवारण अधिनियम 2003 तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के नियमों के उलंघन का जिक्र करते हुए चिमनी भठ्ठा संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तत्काल प्रभाव से उनके संचालन पर रोक लगाने की बात कही है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि उक्त दोनों संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।




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