मांझी(सारण)। पपीते के अंदर छुपाकर लाये जा रहे जब्त शराब के मामले में मांझी पुलिस ने सिवान के एक पूर्ब मुखिया सहित छ: लोगों के विरुद्ध नयी उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सअनि विद्यानंद मिश्रा के लिखित बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। दर्ज प्राथमिकी में जब्त ट्रक के मालिक ,चालक तथा जब्त बोलेरो के मालिक के अलावा सिवान जिले के आंदर थाना क्षेत्र के सुलतानपुर गांव निवासी सुभाष यादव रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के टारी पंचायत के पूर्ब मुखिया राजेश प्रसाद तथा गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के कालोपट्टी गांव निवासी बबलू चौधरी को नामजद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार पूर्ब मुखिया राजेश प्रसाद तथा बबलू चौधरी को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार पूर्ब मुखिया ने पुलिस को दिये बयान में कई लोगो के साथ मिलकर शराब का कारोबार करने में संलिप्ता स्वीकार किया है। पुलिस सभी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।