
चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति तक मढौरा में जारी रहेगी निषेधाज्ञा
मढौरा (मढ़ौरा). नगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी योगेन्द्र कुमार द्वारा अनुमंडल के मढौरा एवं मशरक नगर पंचायत क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया गया है. जिसके तहत नगर क्षेत्र में बिना अनुमति उम्मीदवारों के द्वारा जुलूस निकालने, सभा का आयोजन करने , ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने की पूर्ण पाबंदी रहेगी. अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को डराने- धमकाने के लिए आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने, आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन करने की पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ कारवाई की जायेगी. साथ ही नगर क्षेत्र में मरीजों को लाने और ले जाने, विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, अस्पतालों, पुलिस बलों सरकारी दफ्तरों पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी.




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