लाठी और रॉड से मारकर हत्या में दो दोषी करार,
26 जून को सजा के विंदू पर होगी सुनवाई
# परवेज़ अख्तर/सिवान,
गोपालगंज : लाठी और रॉड से मारकर की गई हत्या के एक चार वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 जून की तिथि निर्धारित की है।22फरवरी 2015 की शाम में हथुआ थाने के चैनपुर गांव के निवासी शंकर राय अपने गन्ने के खेत से वापस घर लौट रहे थे,तभी उसी गांव के कुछ लोगों ने मछली नहीं खिलाने की शिकायत करते हुए लाठी और रॉड से मारकर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था।हल्ला पर जब उनके भाई शिवकुमार राय झगड़ा छुड़ाने गए तो उनको भी मारपीट कर घायल कर दिया गया था।इसके बाद उनके परिजन गम्भीर रूप से घायल शंकर राय को इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल गोपालगंज गए थे,जहां से अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया था,जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।इस मामले को लेकर मृतक के भाई शिवकुमार राय के बयान पर चैनपुर गांव के ही झूलन राय,ओशियर राय और नाबालिग रोहित राय के खिलाफ हथुआ थाने में काण्ड संख्या 30/2015 दर्ज किया गया था।काण्ड के अनुसंधानक की तरफ से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद नाबालिग रोहित का अभिलेख अलग कर किशोर न्याय परिषद में ट्रान्सफर कर दिया गया था।जबकि झूलन राय और ओशियर राय के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।एपीपी सुरेश द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इनकी सजा के बिंदु पर 26 जून को सुनवाई होगी।




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