हाईकोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार, पूछा-किस नियम के तहत बंद कराई मीट की दुकानें
अदीब सैफी यू.पी
लखनऊ 28 मार्च। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी में मीट शॉप्स के लाइसेंसों का नवीनीकरण न किए जाने और नवीनीकरण विचाराधीन रहने के दौरान बिना किसी आदेश के दुकानें बन्द कराने पर राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उक्त प्रकरण में उसका रुख क्या है और नगर निगम को तीन दिन में बताने को कहा है कि मीट दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है।
कोर्ट ने नगर निगम से यह भी पूछा है कि बिना किसी प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश के मीट की दुकानों को किस नियम के तहत बंद कराया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को 3 अप्रैल तक अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने शहाबुद्दीन और 9 अन्य दुकानदारों की ओर से दायर एक विचाराधीन याचिका पर पारित किया।