सीवान में एक महिला के हत्या के आरोपी छ: अभियुक्तों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास
✍परमार डाॅट काॅम : सीवान

सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बढेया गांव में वर्ष 2005 के मई महीने में एक रास्ते का अतिक्रमण करने का विरोध करने पर पड़ोसियों ने रविंद्र पांडे पर जानलेवा हमला कर दिया ।रविंद्र पांडे को बचाने गई उसकी माता कांति देवी को अभियुक्तों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी । उक्त मामले को लेकर रविंद्र पांडे के बयान पर हुसैनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ।
वर्ष 2005 में हुए उक्त हत्याकांड के मामले में बुधवार को सीवान न्यायालय के ए डी जे पांच मोहम्मद एजाज उद्दीन की अदालत ने हत्या से जुड़े नामजद सभी छ: अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है।सीवान के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त काशीनाथ पांडे, महादेव पांडे, रविंद्र पांडे, जितेंद्र पांडे ,राधेश्याम पांडे एवं मनाई देवी को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं सभी अभियुक्तों पर एक- एक लाख का आर्थिक दंड देने का भी सजा पारित किया है ।
गौरतलब हो कि वर्ष 2005 के मई महीने में हुसैनगंज थाने के बढ्यां गांव में रास्ते का अतिक्रमण करने का विरोध करने पर नामजद अभियुक्तों ने पड़ोसी पाटीदार रविंद्र पांडे पर जानलेवा हमला कर दिया ।रविंद्र पांडे को बचाने गई उसकी माता कांति देवी को अभियुक्तों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी ।रविंद्र पांडे के बयान पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी हुसैनगंज थाना में दर्ज कराई गई थी ।मामले में सूचक की ओर से अधिवक्ता शत्रुघ्न पांडे एवं बचाव की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया।




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