अमित पोद्दार संवाददाता दैनिक खोज खबर बखरी/बेगूसराय
बुधवार को बखरी व्यवहार न्यायालय के फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट रामचन्द्र प्रसाद ने अभियुक्त जयजय राम ठाकुर, जामुन ठाकुर,राम पुकार ठाकुर,राजेश ठाकुर,बीरबल ठाकुर,विनोद ठाकुर,राजेन्द्र ठाकुर,बिरजू ठाकुर,शिव नन्दन ठाकुर,विजेश ठाकुर को सजा सुनाई।सुभाष ठाकुर बनाम जयजय राम ठाकुर के वाद की सुनवाई फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट रामचन्द्र प्रसाद के न्यायालय मे होनी थी।नालसी वाद संख्या 949सी/01 अन्तर्गत धारा 341,323,386भादवि के नामजद अभियुक्त की वाद फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट मे चल रही थी।जिसमे मुदालय( बचाव पक्ष) के वरीय अधिवक्ता मदन मोहन ने अपनी बात को न्यायालय मे पुरजोर तरीके से रखा।तथा दोषमुक्त करने की गुहार लगाई।वहीं मुदैय पक्ष की ओर से बहस कर रहे वरीय अधिवक्ता मो. सलाहउद्दीन खान ने बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए दलील को खारिज किया।कोट द्वारा अभियुक्तों को 323 मे छःमाह,341मे एक वर्ष,386 मे एक वर्ष की सजा के अलावे प्रत्येक अभियुक्त को आठ हजार आर्थिक दंड सुनाया।वहीं बंध पत्र दाखिल नही करने पर दसो मुदालय को मंडल कारा बेगूसराय भेज दिया गया ।




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