गुर्जर आरक्षण के लिए निकाला गया रास्ता कोर्ट में बंद हो सकता है
राकेश फौजदार 
भरतपुर 4 मई। राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) में शामिल गुर्जर और अन्य चार जातियों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए निकाला गया रास्ता भी कोर्ट में बंद हो सकता है। गौरतलब है कि आरक्षण कानून रद्द होने के बाद एसबीसी के उम्मीदवारों की याचिका पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम पेश कर सामान्य वर्ग की सीटों पर नियुक्ति की बात कहते सरकार ने इसके लिए तमिनाडु पैटर्न का हावाला दिया है। लेकिन कानून के जानकारों के अनुसार ये पैटर्न तो एडमिशन का है न कि नियुक्तियों के लिए। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है इस सुनवाई में तमिलनाडु पैटर्न पर सवाल खड़े हो सकते हैं क्यों कि यह पैटर्न तमिलनाडु में मेडिकल एडमिशन से जुड़ा है। अब देखना है कि कोर्ट इस एडमिशन पैर्टन को नियुक्तियों के संबंध में स्वीकार करता है या नहीं।