*💢सीवान के चर्चित हरिहांस तेजाब कांड के चारों अभियुक्तो को न्यायालय ने सुनाई दस-दस वर्षों की सजा*
*✍सीवान से नवीन सिंह परमार*
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⭐सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहांस गांव में 26 सितंबर 2012 को ट्यूशन पढने जा रही स्कूली छात्रा तुबा तबस्सुम पर गांव के ही चार मनचले युवकों ने तेजाब फेंक दिया था, जिससे तुबा तबस्सुम बुरी तरह से झुलस कर घायल हो गई थी. उक्त घटना को लेकर हरिहांस गांव के मोहम्मद आरिफ अशरफ की बेटी तुबा तबस्सूम के बयान पर गांव के ही मनीष कुमार, आरिफ इरशाद, गुलाम शाहिद व मोहम्मद दानिश को आरोपी बनाया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुये चारों आरोपीयो को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था ।
सीवान न्यायालय में पांच वर्षों तक चले सुनवाई के बाद मंगलवार को सीवान न्यायालय के एडीजे ( द्वितीय) अवधेश कुमार दूबे ने चारों अभियुक्तो को पुरे मामले में दोषी पाते हुए दस-दस वर्षों की कारावास की सजा व चारों पर पचास-पचास हजार का अर्थदण्ड लगाया. अर्थदण्ड की पचास प्रतिशत राशि पिङिता को दी जाएगी.
पुरे मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी रविन्द्र शर्मा व अधिवक्ता विरेन्द्र सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से ललन सिंह व नवेंदु शेखर दीपक ने बहस में भाग लिया.
👉पीड़िता के परिजनों ने जताई संतुष्टि:सीवान न्यायालय से आए फैसले के बाद पीङिता तुबा तबस्सूम के पिता मोहम्मद आरिफ अशरफ की आंखों से भले ही आँसू छलक पङे हो, लेकिन उनका चेहरा जो दर्द बया कर रहा था वह दस-दस साल की सजा व पचास-पचास की अर्थदण्ड से संतुष्ट नही था. इन चारों अपराधियों के द्वारा बेटी तुबा को दिए गए असहनीय व अकल्पनीय दर्द का मोल आज मिली सजा बहुत ही कम है. पिता की आंखें कह रही थीं की इन अधिकारियो को फांसी मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई तुबा तस्सूम तेजाब से झुलसे नहीं. मंगलवार को आए फैसले पर पूछे जाने पर मोहम्मद आरिफ अशरफ ने कहाँ की मै न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हूं.
( साभार: *श्रीनारद मीडिया सर्विसेज*)




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