परवेज अख़्तर/सीवान. एडीजे दो राज कुमार ने शराब पीकर हल्ला करने के मामले में पचरुखी बाजार निवासी राकेश शर्मा दोषी पाते हुए तीन माह की सजा सुनाया है. आरोपी 17 अगस्त से जेल में बंद था. सजा की अवधी पूरी हो जाने के कारण कोर्ट ने रिहा कर दिया है. बताते चले कि नगर थाना की पुलिस ने राजेंद्र स्टेडियम के पास शराब पीकर हल्ला करने के मामले में राकेश शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके लिये नगर थाना कांड संख्या 483/19 दर्ज किया था. अभियोजन से एपीपी तारकेश्वर पटेल, बचाव पक्ष से पैनल अधिवक्ता डॉ विजय पांडे थे.