दुर्गा दत्त पाठक की रिपोर्ट:-
बेतिया। मिलाटवती खाद्य पदार्थ बेचने के 16 वर्ष पुराने एक मामले में कोर्ट ने व्यवसायी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही पांच हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता व्यवसायी बगहा थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी लक्ष्मण नाथानी है। एसडीजेएम मनोरंजन झा ने व्यवसायी को सजा सुनायी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि 27 सितंबर 2002 को खाद्य निरीक्षक मो. एकबाल के द्वारा बगहा नाथानी उद्योग के प्रोपराइटर के प्रतिष्ठान पर जाकर सरसो तेल का नमूना लिया गया। जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जहां जांच के बाद सरसो तेल में मिलावट पायी गयी। मामले को लेकर खाद्य निरीक्षक के द्वारा मिलावटी सरसो का तेल बेचने को ले व्यवसायी के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोष पाते हुए सजा सुनायी है।




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