दो पूर्व सांसदों के प्रदेश के गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस,डाक बंगलों का उपयोग करने पर रोक
राकेश फौजदार (Edited by आज़ाद नेेब)
भरतपुर 9 मई। राजस्थान हाई कोर्ट ने दो पूर्व सांसदों भंवर जितेन्द्र सिंह और महेश जोशी पर प्रदेश के किसी भी गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस व डाक बंगलों का उपयोग करने पर रोक लगा दी है।हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउस से जुड़े एक मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया। दोनों सांसदों पर राजस्थान हाउस में ठहरने का लाखों रुपए बकाया है।जस्टिस केएस झवेरी की अदालत ने यह आदेश प्रोफेसर केबी अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह के दो प्रार्थना पत्रों को भी खारिज कर दिया इसमें उन्होंने कहा है कि जो रिकवरी निकाली गई है वो गलत है इस बारे में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उनका शिकायत लंबित है।हाई कोर्ट ने इन दोनों प्रार्थना पत्रों को रिकॉर्ड पर लेने से मना करते हुए उन्हें खारिज कर दिया।




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