सीवान:होमगार्ड जवान हत्याकांड में भाई दोषी
#चार वर्ष के अंदर आया फैसला
#परवेज अख्तर
सीवान : चर्तुथ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने डियूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान की हत्याकांड के मामले में भाई को दोषी पाया है. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवायी के लिये अगामी 24 फरवरी को तिथि निर्धारित की है. बता दे कि हुसैनगंज थाना के टिकरी निवासी योगेंद्र गोंड़ ने अपने बयान में कहा है कि 8 मई 2014 को सुबह 9 बजे मेरे पिता दया शंकर गोंड़ हुसैनगंज थाना पर ड्यूटी जाने के लिये घर से निकल रहे थे कि मेरे चाचा रामा शंकर गोंड़ आंगन के दरवाजे पर कुल्हाड़ी लेकर शराब के नशे में खड़ा हो गये और मेरे पिता के उपर जान मारने की नियत से हमला कर दिया. मेरे पिता के सर पर कुल्हाड़ी लगी वे गंभीर रूप से जख्मी हो गये. उन्हें इलाज के लिय सदर अस्पताल लाया गया. जहां उनकी मृत्यू हो गयी. इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन द्वारा 6 गवाहों की गवाही करायी गयी. गवाहों के बयान व अभियोजन के तरफ से लोक अभियेाजक हरेंद्र सिंह, एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष के ओर से वरिष्ट अधिवक्ता शंभू सिंह व रामाशंकर प्रसाद का बहस सुनने के बाद आरोपी रामा शंकर गोंड़ को दोषी पाया गया.