सिवान :अपहरण व हत्या कांड का आरोपी दोषी करार,13 फरवरी को कोर्ट का सजा पर आयेगा फैसला
#परवेज अख्तर
सिवान
अपर जिला न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार की अदालत ने मासूम बच्चे की अपहरण कर हत्या करने के एकमात्र आरोपी राकेश यादव को कांड का दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह एवं सहायक अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने एकमात्र अभियुक्त राकेश यादव को भादवि की धारा 364 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हुसैनगंज थाना के सिंगार पट्टी गांव निवासी सरजू यादव का पोता अभय कुमार 24 जुलाई 13 को प्रातः शौच के लिए बगीचे की ओर गया था ।इसी बीच गांव का ही राकेश यादव पकौड़ी खिलाने का लालच देकर अभय को लेकर चला गया ।देर शाम जब अभय घर नहीं पहुंचा तो अभय के साथ गए बालक प्रिंस कुमार ने अभय के परिजनों को राकेश द्वारा अभय को लालच देकर ले जाने की बात बताई। तत्पश्चात जब अभय के परिजन राकेश के घर पहुंचे तो राकेश के परिजनों ने बताया कि वह अपने बहन के गांव गया हुआ है।दूसरे दिन बालक अभय का शव प्रतापपुर नहर में पाया गया था। उक्त घटना को लेकर बालक का दादा ने हुसैनगंज थाने में राकेश यादव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी अदालत मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।