मोटरसाइकिल चोरी मामले में बारह को चार चार साल की सजा
#परवेज अख्तर
सिवान
एडीजे पांच मोहम्मद एजाज एजाजुद्दीन की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी एवं बरामदगी से जुड़े मामले में नामजद 14 में से 12 अभियुक्तों को चार चार साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 413 एवं 468 में नामजद अभियुक्त मंटू प्रसाद, रिंकू कुमार, राजेश यादव, राकेश कुमार ,राजा कुमार, नौशाद आलम, अंकित कुमार ,सोनू कुमार ,मिथिलेश कुमार ,प्रशांत कुमार को चार चार साल सश्रम कारावास एवं 4000 रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल 2017 को तत्कालीन थानाध्यक्ष भगवानपुर अखिलेश कुमार मिश्रा ने मोटरसाइकिल चोरों के सरगना मंटू प्रसाद को चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बयान पर 12 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी ,और छापेमारी के बाद कई मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए थे ।अदालत ने विचारण के पश्चात 14 में से एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया जबकि एक अन्य अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसका बेल बांड निरस्त कर दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवेन्दु शेखर दीपक एवं प्रसून पांडे ने बहस किया था।




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