सारण के डोरीगंज से प्रशासन ने दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त
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दिग्विजय सिंह बबलू की रिपोर्ट
डोरीगंज-:
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बाल श्रम उन्मूलन के तहत सारण के जिलाधिकारी के द्वारा गठित धावा दल एक की टीम ने मंगलवार को डोरीगंज चौक स्थित दो मिठाई दुकानों मे छापेमारी कर दो बालश्रमिको को मुक्त कराया। जिन्हें सीडब्लूसी के कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद बालू गृह प्रभुनाथ नगर भेजा गया । बाल कल्याण समिति के पुर्व अध्यक्ष व मानस के अध्यक्ष देवेशनाथ दिक्षीत ने बताया कि धावक दल द्वारा डोरीगंज चौक स्थित झरीलाल के लिट्टी व मिठाई दुकान तथा अनिल कुमार के समोसे व मिठाई के दुकान से दो बालश्रमिको को मुक्त कराया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराना कानूनन अपराध है। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जिसके तहत दर्जनों बालश्रमिको को मुक्त कराया जा रहा है। जिन दुकानों में छापेमारी कर बालश्रमिक मुक्त कराये जा रहे हैं उक्त दुकानदारों के खिलाफ (1) आर्थिक दंड के तहत 20000 रूपया का जुर्माना (2) बालश्रम कानून के तहत धारा 3 मे सीजीएम के न्यायालय में मुकदमा (3) कम मजदूरी देने के कारण लेबर कोर्ट में प्राथमिकी तथा जुर्माना नहीं देने पर सर्टिफिकेट किया जायेगा (4) दुकान का रजिस्टरित मेंशन नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी । वहीं बाल मजदूर को सरकार द्वारा 50000 रूपया दिया जायेगा । जिसमें 20000 हजार दुकानदार से, 5000 श्रम विभाग से तथा मुख्यमंत्री द्वारा 25000 रूपया दिया जायेगा। धावा दल एक में एल इ ओ सदर रत्नलाल,बनियापुर एल इ ओ ए के शुक्ला, एकमात्र एल इओ राजीव जी,लोकरक्षक रघुवीर जी शामिल थे।




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