सारण  :भूस्वामी ने बिना जमीन अधिग्रहण के निर्माण कार्य का किया विरोध
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दिग्विजय सिंह बबलू की रिपोर्ट 
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डोरीगंज -:
मुफ्फसिल थानाक्षेत्र के विष्णुपुरा गाँव के समीप फोरलेन के पास जारी 1 लाख 32 हजार विद्युत टॉवर ट्रांसमीशन निर्माण कार्य के र्विरूद्ध खड़े एक किसान की जमीन पर बुधवार को पुलिस बल के साथ बलपूर्वर टॉवर निर्माण का कार्य शुरू कराने पहुँचे सदर सीओ को किसानो के परिजनो के तीखे व कड़े विरोध का शिकार होना पड़ा भारी पुलिस बल व स्थानीय किसानो की मौजूदगी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शुरू वार्ता तीखी नोंकझोंक तक पहुँच गई जिसे देखते हुए  एसडीओ के निर्देश पर सदर सीओ ने फिलहाल काम रोक दिया ।
सदर सीओ के मुताबिक वे एसडीओ के आदेश पर निर्माण कार्य शुरू कराने पहुँचे थे जिसे फिलहाल पर्याप्त पुलिस बल के अभाव मे छोड़ दिया गया अगली बार भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ उक्त भू खण्ड पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
मालुम हो कि पिछले चार महीने से 1 लाख 32 हजार विद्युत ट्रांसमीशन टॉवर का काम विष्णुपुरा फोरलेन के समीप चँवर से होकर छपरा पटना मुख्यमार्ग स्थित शेरपुर गाँव के समीप पहुँच चूका है जिसका विरोध किसान के द्वारा पिछले दो माह से चल रहा है़  जिसको लेकर उक्त स्थल पर काम रूका हुआ है कंपनी ने कई बार काम शुरू करने का प्रयास किया किन्तु अपनी माँग पर अड़े उक्त भू स्वामी किसान के कड़े विरोध व कानूनी पेंच के बीच काम शुरू नही हो सका है।
वही विवादित स्थल जहाँ निर्माण कार्य रोका गया है उसके भू स्वामी किसान सुनील गुप्ता का कहना है कि जब इस मामले मे  न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर छपरा के यहाँ वाद सं० एम 125/2017 सीता देवी बनाम जितेन्द्र चौधरी के नाम से मामला दर्ज है जिसपर धारा 144 भी लागू है वही हकियत वाद सं० 227/017 ब अदालत सबजज 1के यहाँ भी मामला कोर्ट मे विचाराधीन है जिसपर कोर्ट से मिले दिशा निर्देश के अनुसार हकियत वाद के निपटारा होने तक दोनो पक्षो को किसी भी तरह का कार्य कराने से रोका गया है । जिसके कारण हम निर्माण कार्य का विरोध कर रहे है ।
किसान का आरोप है कि इस जमीन का विधिवत अधिग्रहन नही हुआ है जो जमीने पकड़ी जा रही है उसका कम्पनी के द्वारा केवल फसल क्षति का नुकसान बता कर औने पौने दामो मे ही मनमाने ढंग से हथिया लिया जा रहा है वही किसान का यह भी मानना है कि सरकारी कार्य का मै विरोध नही कर रहा हूँ विकास कार्य हो किन्तु हमारी जमीन फोरलेन सड़क के किनारे है जो आवासीय योग्य है यदि काम कराना है तो प्रशासन उचित फैसला करे आवासीय प्लॉट दर के मुताबिक मुआवजा तय कर कम्पनी के द्वारा भुगतान कराए ।