● परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर परिधि में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगा

छपरा। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेष प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार के द्वारा बताया गया कि प्ज्प्ब्।ज्.
2020 की परीक्षा जिला मुख्यालय स्थित चौबिस परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन दिनांक 04.12.2020 को एक पाली में पूर्वाह्न 11ः00 बजे से 01ः15 बजे अपराह्न किया गया है।समाहरणालय सभागार में केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि इस परीक्षा के लिए छपरा सेन्ट्रल स्कूल घोष कॉलोनी साढ़ा, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल विकास नगर चॉदमारी रोड़, गंगा सिंह कॉलेज, सलेमपुर, राजेन्द्र कॉलेजिएट, सरस्वती शिशु विधा मंदिर दर्शन नगर, ब्रज किशोर किंडर गार्टेन, डॉ आर.एन.सिंह इवनिंग कॉलेज, कटरा नेवाजी टोला, सारण एकेडमी, एलएनबी उच्च विधालय, एस.डी.एस. कॉलेज, राजपूत उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज, गांधी उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज, राजेन्द्र कॉलेजिएट स्कूल, तपेश्वर सिंह कॉलेज रामनगर, भागवत विद्यापीठ, रामजयपाल कॉलेज, जगदम कॉलेज, जेपीएम कॉलेज, मिश्रीलाल आर्य कन्या उच्च विधालय साहेबगज, न्यू एएनडी हाई स्कूल भीखारी ठाकूर चौक, जनक यादव बालिका उच्च विद्यालय कटरा, अब्दुल क्यूम हाई स्कूल ब्रह्मपुर, साधुलाल पृथ्वीचंद प्लस टू स्कूल आर्यनगर एवं लोकमान्य हाई स्कूल, छपरा को केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, 1-4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। गश्ती दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सत्त भ्रमणषील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निर्देश दिया गया है। सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निदेष दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आवष्यक सुविधा मिल सके। परीक्षा के अवधि में सभी के लिए मास्क का प्रयोग एवं सोषल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वारा पर ही परीक्षार्थियों की जाँच थर्मागन से करने के उपरांत उनका शारीरिक जाँच होगी। परीक्षार्थी को मात्र एडमिट कार्ड के साथ नीली, काली बॉल प्वाइंट पेन परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र में कलकुलेटर, ग्रॉफ पेपर, मोबाईल फोन, चिट पुर्जा, कॉपी किताब, चाकू माचिस, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि के प्रवेष पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। परीक्षा के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका नं0-06152-242444 है जो परीक्षा के दिन प्रातः 06ः00 बजे से 5ः00 बजे संध्या तक कार्यरत रहेगा। जिस पर परीक्षा से संबंधित सूचना दी जा सकेगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा मोबाईल नं-9473191269 एवं सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा मोबाईल नं-9431800075 को इस अवधि में परीक्षा में कदाचार एवं विधि व्यवस्था से संबंधित सूचना दी जा सकती है। इस अवसर पर अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, अपर समाहर्त्ता विभागीय जांच भरत भूषण प्रसाद एवं वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।




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