मोतिहारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहुलिया गांव निवासी ट्रक संख्या सीडब्लूबी 03ए0627 के चालक चंद्रिका प्रसाद को एक साल का सजा [अतुल कश्यप दैनिक खोज ख़बर मोतिहारी पूर्वी चम्पारण] मोतिहारी अनुमंडल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को ट्रक चालक को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मोतिहारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहुलिया गांव निवासी ट्रक संख्या सीडब्लूबी 03ए0627 के चालक चंद्रिका प्रसाद को उक्त सजा के अलावा दो हजार रुपये अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। 
मामले पर विचारण के दौरान एसडीपीओ केपी गुप्ता ने चार गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दलीले दीं। गौरतलब हो कि ढाका थाना क्षेत्र के सराठा गांव निवासी नुरूल हक ने उक्त ट्रक चालक के विरुद्ध ढाका थाना कांड संख्या 36/2003 दर्ज कराया था। 
इसमें उन्होंने कहा था कि 26 अप्रैल 2003 को दोपहर एक बजे उक्त ट्रक चालक ने लापरवाही बरतते हुए उन्हें ठोकर मार दी थी। इससे उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। न्यायालय ने चालक को भादवि की धारा 279 में छह माह और एक हजार रुपये अर्थदंड तथा 338 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।