​*बेगुसराय:अभियुक्तों को दोषमुक्त किया* 
 👈अमित पोद्दार” दैनिक खोज ख़बर” बखरी, बेगुसराय👉
बखरी व्यवहार न्यायालय के फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट रामचन्द्र प्रसाद ने अभियुक्तों को प्रयाप्त साक्ष्य के अभाव मे रिहा कर दिया।जनकमन देवी बनाम मनोज पासवान बगैरह की सुनवाई फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे होनी थी।नालसी वाद संख्या 445 सी 2005 के नामजद अभियुक्तों की वाद फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट मे चल रही थी।जिसमे बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता राज  कुमार ने अपनी बात को न्यायालय मे पुरजोर तरीके से रखा।तथा दोषमुक्त करने की गुहार लगाई।वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से बहस कर रहे वरीय अधिवक्ता प्रभाकर कुमार ने बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए दलील को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा।दोनो पक्षो की ओर से बहस सुनने के बाद फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट रामचन्द्र प्रसाद ने धारा 147, 323,325,341,342भा द वि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिक दास, मनोज पासवान,एवंम उर्मिला ठाकुर को को  दोषमुक्त कर दिया।