छपरा ।
जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान आम जन-जीवन की सुरक्षा और सुविधा के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति की समीक्षा के उपरान्त समुदाय के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त सम्पूर्ण सारण जिला के लिये दूकान/प्रतिष्ठान के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फल, सब्जी, मांस, मछली एवं अण्डा की दूकान सुबह के 6ः00 बजे से 10ः00 बजे पूर्वाह्न तक ही खुलेंगी। किराना एवं दूध की दूकान सुबह के 6ः00 बजे से संध्या 6ः00 बजे तक खुलेंगी। दवा कि दूकान/प्रतिष्ठान के खुलने में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जबकि अन्य सभी दूकान/प्रतिष्ठान दिन के 12ः00 बजे से संध्या 4ः00 बजे तक ही खुलेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि दूकानदार एवं ग्राहकों के लिये मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा जिसे सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान का होगा। जिलाधिकारी के द्वारा सारण जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दूकान खुलने संबंधी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।