छपरा। जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबन्दी लागू है। शराब बनाना, बेचना और पीना गैरकानूनी है। अवैध शराब के सेवन से शारीरिक बीमारी एवं विकलांगता के साथ साथ मृत्यु होने की भी संभावना बनी रहती है। विगत दिनों जिला में इसके दुष्परिणाम प्रकाश में आए हैं जहां कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होने के साथ साथ अनेक व्यक्ति बीमार हो गए हैं। इससे संबंधित व्यक्ति के परिवार, बच्चों एवं समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः आप सभी से अपील है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि शराब का भण्डारण, निर्माण, बिक्री या सेवन किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस, प्रशासनिक पदाधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जायेगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने घर में या परिसर में शराब को बिक्री या सेवन के लिए भण्डारित किया गया है तो उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब इसे विनष्ट कर दें यह सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
इस संबंध में कोई भी सूचना जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06152- 245023 या पुलिस नियंत्रण (गोपनीय शाखा) के दूरभाष संख्या -06152- 232307 पर दे सकते हैं।