जमुई डीएम ने चयनित दूकान और प्रतिष्ठान को खोलने की दी अनुमति
व्यवसायी प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 : 00 बजे से अपराह्न 04 : 00 बजे तक करेंगे कारोबार।
कुमुद रंजन सिंह की रिपोर्ट
जमुई : जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बिहार सरकार , गृह विभाग के निर्देश पर प्रखंड मुख्यालयों में चयनित सामग्रियों एवं सेवाओं की दूकानों के साथ प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय तथा दिवस पर खोलने की अनुमति दी है।
उन्होंने आगे कहा कि अनुमति के अनुरूप अनुमान्य दूकान और प्रतिष्ठान घोषित नियम और शर्तों का पालन करेंगे।
श्री कुमार ने निर्गत आदेश के जरिये कहा कि इलेक्ट्रिक , इलेक्ट्रॉनिक , ऑटोमोबाइल , गैरेज एवं वर्कशॉप , प्रदूषण जांच केंद्र तथा निर्माण सामग्री से सम्बंधित दूकान और प्रतिष्ठान प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 : 00 बजे से अपराह्न 04 : 00 बजे तक कारोबार करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि ऑटोमोबाइल से सम्बंधित स्पेयर पार्ट्स तथा कपड़ा और रेडीमेड क्लॉथ की दुकानें सोमवार , बुधवार और शुक्रवार को पूर्वाह्न 10 : 00 बजे से अपराह्न 04 : 00 बजे तक ग्राहकों को सेवा मुहैया कराएंगे। वहीं उपभोक्ता वस्तु की दूकान और प्रतिष्ठान मंगलवार , गुरुवार और शनिवार को उक्त निर्धारित समय पर ही संचालित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि निजी संस्था के साथ व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी , लेकिन इन्हें भी निर्धारित नियम और शर्त्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
श्री कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठान के मालिक , विक्रेता , कर्मी , क्रेता , उपभोक्ता आदि लोग मास्क के साथ सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। उन्होंने दो व्यक्तियों के बीच छः फीट की दूरी बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दूकान या प्रतिष्ठान में 05 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा नहीं होंगे।
डीएम श्री कुमार ने कहा कि दूकान अथवा प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर ग्राहकों का हाथ सैनिटाइज किए जाने के लिए हैंड सैनिटाइजर के साथ एक कर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने प्रतिष्ठान या दूकान के मालिकों को टेलीफोन पर ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी किये जाने का संदेश देते हुए कहा कि इससे जहां सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित होगा वहीं उपभोक्ता भी सुरक्षित रहेंगे।
उन्होंने ग्राहकों के साथ उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने आवासीय क्षेत्र के समीप दुकानों अथवा प्रतिष्ठानों से ही अधिकाधिक खरीददारी कर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाये जा रहे कदमों को बल प्रदान करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी , बीडीओ और सीओ अपने – अपने क्षेत्र में भ्रमण कर निर्धारित नियम और शर्त्तों के अनुपालन किये जाने से सम्बंधित जरूरी निगरानी करेंगे और इस दिशा में विधि सम्मत कदम उठाएंगे।
उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे बचाव के लिए दूकान अथवा प्रतिष्ठान के मालिकों , कर्मियों के साथ ग्राहकों और उपभोक्ताओं को निर्धारित नियम और शर्त्तों के अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया।




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