कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक

कोविड जाँच एवं टीकाकरण कार्य की प्रगति की हुई समीक्षा

शाम 7ः00 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

छपरा। जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बिहार सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन के बारे में संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया और नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अब जिले में शाम 7ः00 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा कि जिले में 11-14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसकी योजना बना ली जाय तथा प्रतिदिन संध्या में इसकी प्रगति का अनुश्रवण किया जाय। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि टीकाकरण को लेकर लोग काफी जागरुक हुए है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा-निर्देश के आलोक में सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हाल की क्षमता का 50 फीसदी ही उपयोग होगा। पब्लिक ट्रासपोर्ट में 50 फीसदी हीं बैठेंगे। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह जैसे कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगा। प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा कि नए गाइडलाइन के अनुसार स्कूल और कॉलेजों कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश है। इस निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूल और कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सभी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को मास्क चेकिंग कार्य में लगाये एवं आमजन के बीच मास्क का उपयोग कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिष्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सभी सरकारी कर्मी एवं पदाधिकारी को मास्क लगाने का निर्देश भी दिया गया है।