पटना। बिहार सरकार के जारी आदेश में रात्रि 9 बजे के जगह अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। वही दुकान व प्रतिष्ठान सुबह छ बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी।जबकि शादी विवाह समारोह में 100 के बजाय अब 50, अंतिम संस्कार में 50 के जगह 20 की अधिसीमा रहेगी।साथ ही डीजे व आर्केस्ट्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।