आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम और एसपी ने मढ़ौरा में किया बैठक

मढ़ौरा(सारण) : मंगलवार को लोकसभा के लिए आम चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसपी हर किशोर राय ने नगर पंचायत भवन के सभागार में मढौरा और तरैया विधानसभा के अधिकारियों , सेक्टर पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की.जिसमें राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए कई आवश्यक निर्देश दिये है.जिसमे भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी. इसका सख्ती पूर्वक अनुपालन करने क़ा निर्देश दिए गया.

जानिए…धारा 144 मे क्या-क्या अनुपालन करना है

मालूम कों आचार संहिता लागू होते ही पूरे जिले में जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू कर डी गयी। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं करेंगे. पूर्वाह्न छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगा. कोई भी व्यक्ति और राजनीतिक दल, पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे. धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे. प्रदुषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का उपयोग राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर धनुष, भाला आदि लेकर अकेले या समूह में नहीं चलेंगे. मतदाताओं को किसी भी प्रलोभन पर रोक रहेगा. राजनीतिक व गैर राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा. यह आदेश शादी, बरात, शव यात्रा, हाट बाजार, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.जिसमें दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत अपने आदेश में डीएम ने लिखा है कि प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा, जुलूसों के आयोजन के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता व प्रतिस्पर्धा के द्वारा शस्त्र व शक्ति का प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित और भयभित करने के अलावा डराने, धमकाने, जातिय, सांप्रदायिक व धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने की संभावना बनी रहती है. वहीं अवांछित तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते लोक शांति भंग होने के साथ लोक सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है.जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने आदेश की प्रति गृह विभाग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, प्रमंडलीय आयुक्त, डीआइजी के अलावा सभी एसडीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष व जनसंपर्क विभाग को भेजकर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया है.बिना पूर्व अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस व शस्त्र प्रदर्शन पर रोक मतदाताओं को डराने धमकाने, लालच देने व धार्मिक विद्वेष फैलाने वालों पर विशेष नजर रखने कों सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देश दी गयी.

मढौरा के बैठक मे शामिल लोग-

बैठक में मढ़ौरा एसडीओ विनोद कुमार तिवारी,मढ़ौरा डीएसपी धीरेंद्र कुमार साव , अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी , डीसीएलआर , मढौरा इंस्पेक्टर राम बालेश्वर राय, मढौरा और तरैया के बीडीओ व सीओ समेत अन्य अधिकारी व सेक्टर पदाधिकारी भी थे.