अजमेर पुलिया बन्द करने के मामले मे कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को किया न्यायालय ने तलब
आज़ाद नेब
भीलवाडा 7 जून। तीन माह पुर्व जिला प्रशासन द्वारा बन्द की गई अजमेर पुलिया खुलवाने को लेकर भाजपा नेता एडवोकेट लादू लाल तेली द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को 8 जून गुरूवार को तलब किया।
भीलवाडा शहर की आमजनता की सुविधाओ के लिये लगभग 40 वर्ष पुर्व निर्मित पहली अजमेर पुलिया को तीन माह पुर्व जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त कारण के बन्द कर दिया गया था जिसके कारण शहर की आमजनता को भारी परेशानी हो रही थी इसी के साथ अजमेर चौराहे पर आये दिन दुर्घटनाओ की आशंका बनी हुई थी। जिसके सन्दर्भ में भाजपा नेता एडवोकेट लादू लाल तेली ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, विधायक, सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियो को पुलिया के मार्ग को अवरूद्ध किये जाने से हो रही परेशानी से अवगत कराते हुये खुलवाने की मांग की थी। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उदासीनता दिखाते हुये आमजनता की परेशानी पर कोई ध्यान नही दिया। इस कारण मजबूरन आमजनता की परेशानी को ध्यान मे रखते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जनहित में अजमेर पुलिया को शीघ्र खुलवाने की मांग की। जिस पर जिला न्यायालय ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को नोटिस जारी कर तलब कर सुनवाई 8 जून गुरूवार को रखी हैं।
तेली ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि जहा शहर की बढती हुई आबादी व आवागमन को लेकर शहर में नई पुलियाओ का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं ऐसे में वर्षो पुरानी अजमेर पुलिया का रास्ता अवरूद्ध कर प्रशासन ने बेतुका निर्णय लिया हैं जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही हैं। इसी के साथ भाजपा नेता श्री तेली ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को लिखे पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री सम्पर्क पोर्टल में प्रकरण दर्ज कर जिला प्रशासन को जनहित में त्वरित निर्णय करने के निर्देश दिये हैं।




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