कुमुद रंजन सिंह।नालंदा
चलती बस में आग लगने से हुई आठ लोगों की मौत के खिलाफ बस मालिक, चालक एवं खलासी के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।
अंचलाधिकारी उमेश कुमार ने स्थानीय थाने में बस मालिक रणधीर कुमार एवं अज्ञात चालक-खलासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। प्राथमिकी में ज्वलनशील पदार्थ रखने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वाहन अधिनियम के तहत यात्री बस में इस तरह के प्रतिबंधित सामग्री रखना दंडनीय अपराध है। सीओ ने बताया कि अगर बस में ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। वाहन अधिनियम में इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ रखना वर्जित है। अभी तक चालक एवं खलासी की पहचान नहीं हो पाई है। इसीलिए अज्ञात चालक एवं खलासी के खिलाफ एफ आई आर किया गया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बस में आग लगने की घटना को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। बस मालिक के खिलाफ हुई एफ आई आर के आधार पर बस मालीक के घर छापेमारी की गई है। बस मालिक भागने में सफल रहा। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद चालक एवं खलासी की पहचान होने पर नामजद अभियुक्त बनाया जाएगा। शीघ्र ही आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।