भीलवाड़ा: गांजा तस्करी में आरोपी को 13 साल की सजा, 1 लाख रु जुर्माना
आज़ाद नेब
भीलवाड़ा 6 जून। जिला सेशन न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस ने गांजा तस्करी के मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को 13 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीपकुमार अजमेरा ने कहा कि माण्डल थाना पुलिस ने 28 अगस्त 2016 को हिसणिया ग्राम में मांगू नाथ के खेत पर छापा मारा। इस पर खेत में 111 किलो 600 ग्राम गांजा तीन बोरियों में बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी मांगु नाथ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आज इसमें 11 गवाह और 38 दस्तावजों के आधार पर सजा सुनायी। जिसमें मांगू नाथ को 13 साल की सजा के साथ ही 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया।




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