*सीवान में हत्याकांड के चार अभियुक्तो को न्यायालय ने दिया  आजीवन कारावास*

*✍श्रीनारद संवाद सेवा-सीवान*
*👉सीवान के दरौली थाना के नारायणपुर निवासी बिगन बिन को  मत्स्यजीवी सहयोग समिति की चुनावी रंजिस में 25 जुलाई 2012 को गांव के ही चार लोगों ने मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था व इलाज के दौरान  बिगन की मौत हो गई थी. 👈*
♨सीवान अपर जिलान्यायाधिस (चतुर्थ) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को मत्स्यजीवी सहयोग समिति की  चुनावी रंजिस को ले हुए हत्या मामले में दोषी चार अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा दी है.
अभीयोजन की ओर से बहस करने वाले सहायक लोक अभीयोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने दोषी चार अभियुक्तो राम अवधकिशोर प्रसाद,दसरथ सहनी,कन्हैया सहनी व बेचू सहनी को भादवी की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा व पांच पांच हजार का आर्थिक दंड दिया है.अर्थ दंड नही देने पर अभियुक्तो की अतिरीक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक दरौली थाना के नारायणपुर निवासी बिगन बिन मत्स्य जीवी चुनाव में प्रत्यासी था.
चुनावी रंजिस को लेकर 25 जुलाई 2012 को गांव के ही उक्त चारो अभियुक्तो ने साजिशन बाजार से लौटते वक्त घेर कर घातक हथियारों से हमला कर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया.
इलाज के क्रम में बिगन की मृत्यु हो गई.बिगन के पुत्र कुश कुमार बिन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.मामले में 12 गवाहों ने गवाही दी थी.मामले में बचाव की ओर से अधीवक्ता मन्नान अहमद ने बहस किया था.
*👉इनपुट: विधि संवाददाता*