सिवान :हत्यारोपी अभियुक्त दोषी करार
#न्यूज़ इनपुट – परवेज अख्तर
सिवान
तीन साल पूर्वक हत्या से जुड़े मामले में एकमात्र नामजद अभियुक्त विजय मिस्र को अपर जिला न्यायाधीश चार मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने गुरुवार को हत्या कांड का दोषी पाते हुए जेल भेजे जाने का भी आदेश पारित कर दिया ।अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नौतन थाना के सिसवा गांव निवासी ओमप्रकाश मिश्र की गोली मारकर हत्या उनके अपने भतीजे विजय कुमार मिश्र ने ही कर दी थी ।हत्या कांड की घटना 5 जनवरी 2014 को 12 बजे दिन में तब हुई जब संमिलात जमीन से बालू का उठाव विजय शंकर मिश्र कर रहा था। बिना बटवारे किए हुए जमीन से बालू का उठाव करने पर उसके चाचा ओम प्रकाश मिश्र ने विरोध किय।ा इस बात से खफा होकर उसके भतीजे विजय कुमार मिश्र ने अपनी लाइसेंसी गन से गोली मार दी। फल स्वरुप घटनास्थल पर ही ओम प्रकाश मिश्र की मृत्यु हो गई। ओम प्रकाश मिश्र की पत्नी विद्यावती देवी के बयान पर नौतन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा तथा बचाव की ओर से वरीय अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी ने बहस किया।
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