सिवान :बड़हरिया थानाध्यक्ष पर एसीजएम वन ने किया शोकॉज
#परवेज अख्तर
सीवान :
एसीजेएम वन डी मिश्रा की अदालन ने 17 साल पूराने मुकदमें के अभियुक्त को न गिरफ्तार कर न्यायालय में पेशी कराया गया. न ही कोर्ट में सर्विस रिपोर्ट ही प्रस्तुत किया गया. ऐसे गैर जिम्मेदराना कारनामे को गंभीरता से लेते हुये कोर्ट ने बड़हरिया थानाध्यक्ष मुकेश कुमार से कारण पृच्छा पूछा है. तथा पुलिस अधीक्षक को विधि सम्मत कार्रवायी करने का निर्देश दिया है. बताते चले कि बड़हरिया थाना के कुड़वा निवासी रामजन्म तिवारी ने अपने ही पटीदार विनय भूषण तिवारी, ओमप्रकाश तिवारी, राजेश तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, विजय कुमार तिवारी, पारस तिवारी, राज भमीखन तिवारी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद पत्र संख्या 1406/2001 दाखिल कराया था. उसने अपने परिवाद पत्र में आरोपित किया है कि आरोपियों ने अस्त्र शस्त्र से लैश होकर गहना कपड़ा चोरी किया था. इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1 नवंबर 2001 को ही संज्ञान लिया है. न्यायालय में अभियुक्तों द्वारा पैरवी नही करने पर कोर्ट द्वारा 9 जुलाइ्र 2017 को गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया. स्थानीय थाना द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया. न ही वारंट का तामिला भी प्रस्तुत नही किया गया. ऐसे में कोर्ट ने इस पूराने मामले के त्वरित निष्पादन के लिये थानाध्यक्ष द्वारा सहयोग नही करने पर इसे लापरवाही मानते हुये शोकॉज का जवाब मांगा है.




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