सिवान :छेड़खानी के मामले में एक वर्ष की सजा
#परवेज अख्तर, सीवान :
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने छेड़खानी के मामले में दोषी पाते हुये आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाया है. आरोपी एक वर्ष से जेल के सलाखों के पीछे था. सजा की अवधि पूरा होने के कारण कोर्ट ने जेल से मुक्त कर दिया. बताते चले कि एक वर्ष पूर्व गोरेयाकोठी थाना के दूधड़ा निवासी एक नबालिग लड़की के साथ उसी गांव का राजेश्वर शर्मा छेड़खानी किया था. इस पर महिला थाना में भादवि की धारा 354 ए, 376, 511, 6 पोष्को एक्ट के अंर्तगत पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में ही बंद था. कोर्ट के समक्ष विशेष अभियोजक ललन राम द्वारा गवाही कराने व बचाव पक्ष के अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद आरोपी को भादवि की धारा 354 (ए) कें अंर्तगत दोषी पाते हुये एक वर्ष की सजा मुकर्रर किया है. लेकिन आरोपी एक वर्ष से जेल में ही था. इसलिये सजा की अवधि पूरा होने के कारण उसे जेल से छोड़ने का आदेश दिया है.
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