मांझी(सारण)। सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित समय-सीमा के अंदर जानकारी उपलब्ध नही कराये जाने पर राज्य सूचना आयोग ने मांझी के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।उक्त रकम उनके वेतन से काटा जाएगा। बता दें कि मांझी के गुर्दाहां खुर्द गांव निवासी मो.अली खान कादरी की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग ने बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु जवाब नही दिया गया। आवेदक को 19 महीना बाद सूचना उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने सारण जिलाधिकारी को पत्र भेज कर आदेश का अनुपालन कराने को कहा है।