यूपी : एंबुलेंस सेवाओं पर लागू हुआ एस्मा, अब एंबुलेंस सेवाओं के संचालन में बाधा पहुंचाने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवारिपोर्ट : कमल कुमार सिंह सेंगर, यूपी स्टेट डेस्क,
लखनऊ /सीतापुर (यूपी) : यूपी स्टेट की सड़कों पर लोगों का जीवन बचाने के लिए दौड़ रही एंबुलेंस सेवाओं के संचालन में अब बाधा पहुंचाना भारी पड़ेगा।
नये लागू हुए नियम के तहत अब जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। सूबे की योगी सरकार ने सभी एंबुलेंस सेवाओं समेत इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा और एएलएस एंबुलेंस सेवाओं पर एस्मा लागू कर दिया है। जिसके बाद एंबुलेंस सेवाएं प्रभावित करने या हड़ताल करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं इसका उल्लंघन करने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है।
इस संबंध में सरकार की ओर से जारी कानून की जानकारी देते हुए 102 और 108 एंबुलेंस सेवा के सीतापुर जिले के प्रोग्राम मैंनेजर कैलाश बिष्ट ने बताया कि प्रदेश सरकार एंबुलेंस सेवा में कार्यरत चालक और ईएमटी पर एस्मा यानी इसेंसियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट को लागू कर दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से शनिवार को आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार एंबुलेंस सेवाएं आपातकालीन एवं अति आवश्यक सेवाएं हैं। जिनका स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्बाध संचालन आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान होने से एंबुलेंस के संचालन से संबंधित आपातकालीन चिकित्सीय सेवाएं प्रभावित होती हैं। जिसका असर आम जनमानस पर पड़ना संभव है। समय पर चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर मानव जीवन की हानि की संभावना अधिक रहती है।
श्री बिष्ट ने बताया कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने एंबुलेंस सेवाओं को एस्मा के तहत लाने का निर्णय लिया है। सरकार ने एक्ट का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी जारी किया है। इसके लिए जिले के सभी डीएम, एसपी व सीएमओ को भी पत्र भेज दिए गए हैं।