देशी कट्टा दिखाकर झूठा केस दर्ज करना पड़ा महंगा,एसपी के निर्देश पर वादी पर ही दर्ज हुआ आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी
मढ़ौरा/सारण I
देशी कट्टा और गोली दिखाकर झूठा केस दर्ज कराना वादी के लिए महंगा पड़ गया I केस अनुसंधान में झूठा निकलने पर सारण एसपी ने वादी पर ही आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है I एसपी के निर्देश के आलोक में अनुशंधानकर्ता पुअनी सुनील कुमार पंडित ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 366/17 में वादी रहे भुआलपुर निवासी मिथलेश यादव और मुबारकपुर निवासी शत्रुध्न राय के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया है I दोनों पर अवैध रूप से आग्नेयास्त्र और गोली रखने के आरोप में धारा 25(बी) और 26/35 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है I
क्या था मामला –
थानाक्षेत्र के भुआलपुर निवासी लक्ष्मण प्रसाद यादवका पुत्र मिथलेश प्रसाद यादव ने मढ़ौरा थाना में कांड संख्या- 366/17 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी I प्राथमिकी में पोझी कपूर निवासी सत्येन्द्र राय,पोझी धर्मौली निवासी भगेलू राय और बलवान टोला डोरीगंज निवासी अरविन्द राय
पर पिस्तौल और रायफल लेकर दरवाजे पर जान मारने की नियत से बाइक से आने की बात कही थी I इस दौरान वादी ने आरोपी का एक देशी 315 बोर कट्टा और एक गोली और एक स्लेटी कलर हीरों पैशन प्रो का बाइक और सैमसंग का सीम लगा मोबाइल जब्त कराया था I
एसपी ने वादी पर दिया था प्राथमिकी का निर्देश
कांड के अनुशंधान के दौरान असत्य पाया गया था और मूल धारा 25 (बी) ए 26/35 आर्म्स एक्ट के तहत अंतिम प्रतिवेदन 776/18 दिनांक 31.12.18 असत्य समर्पित कर दिया गया था Iकांड में एसपी ने अनुसंधानकर्ता को वादी मिथलेश कुमार यादव और शत्रुध्न राय दोनों पर अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली रखने के आरोप में नया कांड दर्ज कर फिर से अनुशंधान शुरू करने का आदेश दिया था I
साभार – संजीव कुमार, दैनिक भास्कर मढ़ौरा,सारण ।