परवेज़ अख्तर/सिवान। किशोर न्याय परिषद के अध्यक्ष सह न्यायाधीश महेंद्र मिश्र की अदालत ने चार विभिन्न मामलों में समय पर आरोप पत्र नहीं प्रस्तुत करने केस डायरी नहीं देने तथा पूर्व के दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत करते हुए स्पष्ट किया है कि क्यों ना उनकी वेतन रोक दिया जाए। इस संबंध में न्यायाधीश ने पुलिस कप्तान को भी आदेश का प्रति उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत करते हुए पुलिस कप्तान को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि विभिन्न चार मामलों में मैरवा थाना प्रभारी, हुसैनगंज थाना प्रभारी, महाराजगंज थाना प्रभारी एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी पर कारण पृच्छा व वेतन रोकने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है।