सीवान हत्याकांड के चार आरोपित दोषी करार
#परवेज अख्तर, सिवान : अपर जिला न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है जबकि एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश भी पारित किया। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त उमाशंकर सिंह,
प्रभुनाथ सिंह, नंदकिशोर सिंह एवं कृष्णकांत सिंह को कांड का दोषी पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 93 में दरौंदा थाना के रामगढ़ निवासी कमल सिंह के पुत्र भोला सिंह को भूमि विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर उपरोक्त नामजद अभियुक्तों ने 11 अप्रैल 1993 के प्रातः गोली मारकर हत्या के घटना को अंजाम दिया था। मृतक भोला सिंह के पिता कमल सिंह के बयान पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अदालत 2 अप्रैल को सजा निर्धारित करेगी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणेश उपाध्याय ने बहस किया।
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