💥💥 *सीवान में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने  पत्नी व उसके प्रेमी को न्यायालय ने सुनाया उम्र  कैद*
✍ सीवान से नवीन सिंह परमार 
⭐सीवान के लक्ष्मीपुर मोहल्ला के इस्लामिया नगर में 2012 प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर के  शव को घर मे बने लैट्रिन टैंक में दफनाने के मामले में  पत्नी हुस्नतारा ख़ातून व उसके प्रेमी आदिल को एडीजे मोहम्मद  आजाजुद्दीन की अदालत ने सोमवार को पत्नी व उसके प्रेमी को  आजीवन कारावास की सजा दी है।अदालत ने उक्त दोनों अभियुक्त को भादवी की धारा 302 में उम्र कैद एवम आर्म्स एक्ट में चार साल सश्रम कारावास की सजा दी है।उक्त सजाए साथ साथ चलेंगी।अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 50 हजार का अर्थ दंडभी भी लगाया है जिसकी 50 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष  को देय होगा।बतया जाता है कि  गोपालगंज के राजापुर निवासी साबिर अली अंसारी की शादी सीवान  के हुस्नतारा ख़ातून से हुई थी।साबिर विदेश  में काम करता था और सीवान  के ही  लक्ष्मीपुर मोहल्ला के इस्लामिया नगर में अपना    मकान बना कर रह रहा था।हुस्नतारा का मखदूम सराय निवासी आदिल के साथ पूर्व से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था।इस बात को लेकर पति जब विदेश  से आता तो झगड़ा भी होता था।अंतिम बार साबिर 2012 के अप्रैल  में सीवान  आया और पत्नी के साथ उसका आदिल को लेकर विबाद भी हुआ।इस घटना के  बाद 18 अप्रैल को साबिर गायब हो गया।मृतक साबिर के भाई के सनहा देने पर कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है ,पुलिस  ने करवाई की और घर में बने टैंक से साबिर का शव बरामद किया।ततपश्चात 2 मई 2012  को उक्त दोनो अभियुक्तो के विरुद्ध  प्रथमिकी दर्ज हुई।अदालत  में बचाव पक्ष  की ओर से अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी ने बहस किया वहीं अभीयोजन की ओर से हरेंद्र सिंह  ने बहस किया।
(👉इनपुट: श्रीनारद मीडिया सर्विसेज)