*सीवान भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ कुर्की-जप्ती का आदेश देने से न्यायालय ने किया इंकार*
*✍श्रीनारद संवाद के लिए डाक्टर सुधीर सिंह उर्फ नन्हें की रिपोर्ट*
🔸सीवान: सीवान भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ कुर्की-जप्ती करने का आदेश निर्गत करने हेतु सीवान पुलिस के द्वारा न्यायालय में दिया आवेदन शनिवार को खारिज हो गया.
गौरतलब हो कि पुलिस के द्वारा पचरुखी के प्रसिद्ध खाद्य व्यवसाई हरिशंकर सिंह के हत्या के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है. श्री सिंह के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया और कुर्की-जप्ती के लिए न्यायालय के द्वारा इश्तेहार भी जारी कर दिया गया.
बता दे कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दी थीं जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
शनिवार को सीवान पुलिस की ओर से पचरुखी थानाध्यक्ष अमित कुमार ने कुर्की-जप्ती का आवेदन अपर न्यायिक दण्डाधिकारी डी. एन. भारद्वाज के न्यायालय में दिया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया. न्यायालय का कहना था कि इश्तेहार जारी होने के तीस दिन के बाद ही कुर्की-जप्ती का आदेश निर्गत होता है जो अभी तीस दिन पुरी नहीं हुई है. यहीं नहीं न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला सत्र न्यायधीश ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते समय जो पच्चीस दिन के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था वह अवधि भी अभी पुरी नहीं हुई है.





Recent Comments